बलूचिस्तान में सूचना अधिकार आयोग की स्थापना में तीन साल की देरी से पारदर्शिता और सार्वजनिक धन के उपयोग में बाधा उत्पन्न हो रही है।
पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होने के 3 साल बाद भी सूचना का अधिकार आयोग की स्थापना नहीं हुई है, जिससे नागरिकों के लिए पारदर्शिता और सूचना तक पहुंच में देरी हो रही है। एड बलूचिस्तान के हालिया कार्यक्रम ने सार्वजनिक धन का बेहतर उपयोग करने और कल्याणकारी परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आरटीआई कानून को लागू करने के महत्व पर प्रकाश डाला। आरटीआई कानून लागू किए बिना प्रांत का विकास असंभव माना जाता है, और जितनी देर लगेगी, उतने ही सवाल उठेंगे।
August 18, 2024
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