दिल्ली उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाने के लिए भाजपा नेता की पीआईएल को स्वीकार किया।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता पर सवाल उठाते हुए भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को जनहित याचिका (पीआईएल) के रूप में मानने पर सहमति व्यक्त की है। स्वामी ने गृह मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वह राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग करने वाले उनके प्रतिनिधित्व पर कार्रवाई करे। इस फैसले से पता चलता है कि इस मामले को जनता की दिलचस्पी में ही समझा जाएगा और इसका अंजाम सभी नागरिकों के लिए भी कुछ मायने रखता है । अदालत ने 26 सितंबर को पीआईएल से संबंधित रोस्टर बेंच के समक्ष मामले को सूचीबद्ध किया है।
7 महीने पहले
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