भारत की सरकार ने साफ - साफ बता दिया है कि भारत के ज़्यादातर नागरिकों को विदेश जाने की ज़रूरत नहीं है ।

भारतीय वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सभी भारतीय नागरिकों को विदेश यात्रा के लिए आयकर क्लीयरेंस प्रमाणपत्र (आईटीसीसी) की आवश्यकता नहीं है। आईटीसीसी की आवश्यकता केवल दुर्लभ मामलों में होती है जैसे कि गंभीर वित्तीय अनियमितताएं या 10 लाख रुपये से अधिक की कर मांगें जिन्हें स्थगित नहीं किया गया है। सन्‌ 2003 से यह इंतज़ाम जारी रहा है और 2024 में सुधार किए जाने के बावजूद जारी रहता है ।

August 20, 2024
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