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असम के मुख्यमंत्री ने मुस्लिम विवाहों और तलाक के अनिवार्य सरकारी पंजीकरण के लिए विधेयक की घोषणा की, जिसमें आयु सीमा 18 वर्ष निर्धारित की गई है।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य में मुस्लिम समुदाय के बीच विवाह और तलाक के अनिवार्य सरकारी पंजीकरण की आवश्यकता वाले एक विधेयक की घोषणा की है।
यह निर्णय राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया था और मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक 2024 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मुस्लिम विवाह पंजीकरण काजी द्वारा नहीं, बल्कि सरकार द्वारा किया जाए और 18 वर्ष से कम आयु के विवाह पंजीकरण पर प्रतिबंध लगा दिया जाए।
अगस्त २२ से शुरू होनेवाली राज्य सम्मेलन सत्र में यह बिल पेश किया जाता है ।
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