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flag असम के मुख्यमंत्री ने मुस्लिम विवाहों और तलाक के अनिवार्य सरकारी पंजीकरण के लिए विधेयक की घोषणा की, जिसमें आयु सीमा 18 वर्ष निर्धारित की गई है।

flag असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य में मुस्लिम समुदाय के बीच विवाह और तलाक के अनिवार्य सरकारी पंजीकरण की आवश्यकता वाले एक विधेयक की घोषणा की है। flag यह निर्णय राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया था और मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक 2024 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मुस्लिम विवाह पंजीकरण काजी द्वारा नहीं, बल्कि सरकार द्वारा किया जाए और 18 वर्ष से कम आयु के विवाह पंजीकरण पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। flag अगस्त २२ से शुरू होनेवाली राज्य सम्मेलन सत्र में यह बिल पेश किया जाता है ।

8 महीने पहले
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