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बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि लिखित अपमान पर भारत की आईपीसी धारा 509 के तहत दंडित किया जा सकता है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि ईमेल या सोशल मीडिया में लिखे गए अपमानजनक शब्द, एक महिला की गरिमा को कम कर सकते हैं और भारत के आईपीसी की धारा 509 के तहत दंडित किया जा सकता है।
अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि 'उच्चारित' का अर्थ केवल बोले गए शब्द हैं, लिखित नहीं।
उन्होंने व्याख्या के लिए एक उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण पर जोर दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि सामाजिक परिवर्तन कानूनी सिद्धांतों को प्रभावित करते हैं और निष्पक्षता, न्याय और समानता को बढ़ावा देते हैं।
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Bombay High Court ruled that written insults can be penalized under India's IPC Section 509.