दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतपे-ग्रोवर विवाद को गोपनीयता उल्लंघन पर मध्यस्थता के लिए भेजा।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतपे और उसके पूर्व प्रबंध निदेशक, अश्विनर ग्रोवर के बीच विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा है। अदालत का यह फैसला भारतपे के आरोपों के जवाब में आया है कि ग्रोवर ने सोशल मीडिया पर कंपनी की संवेदनशील जानकारी का खुलासा करके गोपनीयता शर्तों का उल्लंघन किया है। मध्यस्थता दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (डीआईएसी) के तहत होगी, जिसमें विवाद को हल करने के लिए एक एकल मध्यस्थ की नियुक्ति की जाएगी।
August 22, 2024
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