इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आप नेता संजय सिंह के 2001 के विरोध मामले की सजा पर रोक लगा दी है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2001 के विरोध मामले में आप नेता संजय सिंह को सुनाई गई सजा पर रोक लगा दी है, जिसमें सुल्तानपुर अदालत द्वारा सुनाई गई तीन महीने की जेल और 1,500 रुपये का जुर्माना निलंबित कर दिया गया है। सांसद-विधायक अदालत ने सिंह को सार्वजनिक सड़क में बाधा डालने और विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने के लिए दोषी ठहराया था। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि सिंह को तब तक आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए जब तक कि उसकी जमा - पूँजी पर उसका आदेश नहीं सुना जाता, जबकि मामला जारी है ।
August 22, 2024
5 लेख