श्रीलंका के सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के कार्यों को गैरकानूनी ठहराते हुए स्थगित स्थानीय परिषद चुनाव कराने का आदेश दिया।

श्रीलंका के सर्वोच्च न्यायालय ने स्थानीय परिषद चुनावों को स्थगित करने में राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के कार्यों को "मनमाने और अवैध" करार दिया है और सरकार को लंबे समय से लंबित चुनाव कराने का आदेश दिया है। अदालत ने पाया कि सरकार ने नागरिकों के अधिकार का उल्लंघन किया है और चुनावों के लिए आवश्यक अंशदानों का प्रबंध किया बिना आनेवाले राष्ट्रपति चुनावों को प्रभावित किए।

August 22, 2024
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