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जीएसटीएन ने नियम 10ए लागू किया है, जिसमें करदाताओं को फर्जी पंजीकरण को रोकने के लिए 1 सितंबर तक वैध बैंक खाता विवरण प्रदान करना होगा।
GBS ने नया नियम शुरू किया है, जीएसटी नियम 10A, जो कि करदाताओं को वैध बैंक खाते की जानकारी देने के लिए बनाया गया है सितंबर 1 तक वैध बैंक खाते का विवरण प्रदान करने के लिए।
इस कदम का उद्देश्य जीएसटी प्रणाली में फर्जी और धोखाधड़ी पंजीकरण को रोकना है और वैध बैंक खाता विवरण के बिना करदाताओं को उस तिथि से आउटवर्ड सप्लाई रिटर्न जीएसटीआर-1 दाखिल करने से रोका जाएगा।
मौजूदा करदाताओं के लिए बैंक खाता जानकारी प्रदान करने की समय सीमा अगस्त 2024 तक बढ़ा दी गई है और ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप जीएसटीआर-1 या आईएफएफ फाइल करने में असमर्थता हो सकती है।
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GSTN introduces Rule 10A, requiring taxpayers to provide valid bank account details by Sep 1 to prevent fraudulent registrations.