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हिमाचल प्रदेश राज्य विधानसभा ने महिलाओं की न्यूनतम विवाह आयु बढ़ाकर 21 वर्ष करने वाला संशोधन विधेयक पारित किया।
हिमाचल प्रदेश राज्य विधानसभा ने 27 अगस्त, 2024 को बाल विवाह (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 को पारित किया, जिससे महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई।
इस सुधार का उद्देश्य है नर समानता और उच्च शिक्षा का समर्थन करना, साथ ही छोटी लड़कियों के स्वास्थ्य की रक्षा करना, प्रारंभिक गर्भावस्था को रोकने के द्वारा ।
विधेयक को बिना बहस के सर्वसम्मति से पारित किया गया और अब इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
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Himachal Pradesh State Assembly passes amendment bill raising women's minimum marriage age to 21.