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भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने आयुष मंत्रालय की अधिसूचना को नियम 170 के संबंध में स्थगित कर दिया है और आगे की जांच की आवश्यकता है।
भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने आयुष मंत्रालय की उस अधिसूचना को रोक दिया है जिसमें आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी दवाओं के भ्रामक विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाले नियम 170 को हटा दिया गया था।
अदालत ने मंत्रालय की अधिसूचना को अपने पिछले आदेश के साथ असंगत पाया, जिसमें विज्ञापनदाताओं को विज्ञापनों की अनुमति देने से पहले एक स्व-घोषणा प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी।
अधिसूचना को स्थगित करने का निर्णय इस मामले पर आगे की जांच और चर्चा का संकेत देता है।
8 महीने पहले
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