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उच्चतम न्यायालय ने गुजरात सरकार को 1990 के हिरासत में मृत्यु मामले में आजीवन कारावास के खिलाफ संजीव भट्ट की अपील का जवाब देने का निर्देश दिया।
उच्चतम न्यायालय ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर उन्हें 1990 के हिरासत में मौत के मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ की गई अपील का जवाब देने का निर्देश दिया है।
भट्ट, सह-आरोपी प्रवीणसिंह ज़ाला के साथ, गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा हत्या, चोट पहुंचाने और आपराधिक धमकी से संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था।
पांच अन्य बरी अभियुक्तों की सजा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की अपील भी खारिज कर दी गई थी।
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Supreme Court directs Gujarat government to respond to Sanjiv Bhatt's appeal against life sentence in 1990 custodial death case.