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बॉम्बे उच्च न्यायालय ने ठाणे स्थित पत्रकार अभिजीत पाडेल की गिरफ्तारी को अवैध घोषित किया, महाराष्ट्र सरकार को मुआवजे का आदेश दिया और पुलिस के आचरण की जांच की।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने ठाणे के पत्रकार अभिजीत पाडेल की गिरफ्तारी को अवैध घोषित करते हुए महाराष्ट्र सरकार को उनकी स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करने के लिए 25,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।
अदालत ने कहा कि केवल आरोपों पर गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए और पुलिस से पहले आरोपों की पुष्टि करने का आग्रह किया।
मुंबई पुलिस को वकोला पुलिस स्टेशन के अधिकारियों के आचरण की जांच करने के लिए भी कहा गया था जिन्होंने पादेल को गिरफ्तार किया था, जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के "गंभीर उल्लंघन" में पाया गया था।
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Bombay High Court declares Thane-based journalist Abhijit Padale's arrest as illegal, orders Maharashtra govt compensation, and investigates police conduct.