दिल्ली की अदालत ने आतंकी फंडिंग मामले में इंजीनियर राशिद की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा है, जिसका फैसला 4 सितंबर को होने की उम्मीद है।
दिल्ली की अदालत ने आतंकी वित्तपोषण मामले में इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर आदेश को सुरक्षित रखा; 4 सितंबर को निर्णय की उम्मीद है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने जम्मू-कश्मीर के लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद की दिल्ली की एक अदालत में जमानत अर्जी का विरोध करते हुए दावा किया कि यदि जमानत दी जाती है, तो राशिद गवाहों को प्रभावित करने और जमानत दी जाने पर सबूतों में हेरफेर करने की कोशिश कर सकते हैं। अदालत ने उनके जमानत आवेदन पर आदेश पारित करने के लिए 4 सितंबर को सुनवाई निर्धारित की है। एनआईए की दलील इस चिंता को उजागर करती है कि यदि रशीद की रिहाई से चल रही जांच को खतरा हो सकता है, तो वह कार्यवाही में हस्तक्षेप करेगा।
August 27, 2024
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