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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण मामले में अवमाननापूर्ण टिप्पणी के लिए महाराष्ट्र के एसीएस को कारण बताओ नोटिस जारी किया।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण और मुआवजे के संबंध में एक हलफनामे में अपशब्दों के लिए महाराष्ट्र के अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व और वन) राजेश कुमार को अवमानना का कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
अदालत ने पुलिस के अफसर पर इलज़ाम लगाया कि वह देर कर रहा है और उसकी भाषा की आलोचना कर रहा है ।
इस मामले में सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण और बाद में जब्त संपत्ति के बदले में वन भूमि का आवंटन शामिल है।
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India's SC issues show-cause notice to Maharashtra's ACS for contempt over contemptuous remarks in land acquisition case.