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बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के नगर निगमों से जैन त्योहार पर्युषण पर्व के दौरान पशुओं के वध और मांस की बिक्री पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है।
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के नगर निगमों से जैन त्योहार, पर्युषण पर्व के दौरान पशुओं के वध और मांस की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर विचार करने और निर्णय लेने का आग्रह किया है।
अदालत के आदेश पर ज़ोर दिया गया है कि Jain समुदाय की धार्मिक चिन्ताओं को बताने के लिए तुरंत निर्णय लेने की ज़रूरत है।
यह पर्व अगस्त ३१ से सितम्बर ७ तक चलता है, और इस अवधि के दौरान प्रतिबन्ध लागू होता ।
यह याचिका पुणे के एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट 'शेठ मोतीशॉ लालबाग जैन चैरिटीज' ने दायर की थी।
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The Bombay High Court urges Maharashtra's municipal corporations to temporarily ban animal slaughter and meat sales during the Jain festival Paryushan Parv.