दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2018 की टिप्पणी के लिए थरूर के मानहानि मामले पर रोक हटा दी; निचली अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना शिवलिंग पर बैठे बिच्छू से करने वाली टिप्पणी के लिए कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ दायर मानहानि का मामला खारिज करने की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने सितंबर 10 को अदालत में हाज़िर होने का फैसला किया । यह शिकायत भाजपा नेता राजीव बब्बर ने दायर की थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि थरूर के बयान से भगवान शिव के भक्तों की भावनाएं आहत हुई हैं। अब मुकदमा ट्रायल कोर्ट में आगे बढ़ेगा।

August 29, 2024
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