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भारतीय वित्त मंत्रालय ने पुष्टि की है कि एलजीबीटीक्यू व्यक्ति संयुक्त बैंक खाते खोल सकते हैं और नामित कर सकते हैं।
भारतीय वित्त मंत्रालय ने पुष्टि की है कि एलजीबीटीक्यू व्यक्ति संयुक्त बैंक खाते खोल सकते हैं और 17 अक्टूबर, 2023 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नामित कर सकते हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश से यह सुनिश्चित होता है कि वित्तीय व्यवहार न्यायालय के फैसले के अनुरूप हो और समावेशिता और समानता का समर्थन करता हो।
सरकार का उद्देश्य अप्रैल 2024 में नियुक्त छह सदस्यीय समिति के माध्यम से समलैंगिक समुदाय से संबंधित मुद्दों को संबोधित करना है।
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Indian Finance Ministry confirms LGBTQ individuals can open joint bank accounts and designate nominees.