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सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की एसआईटी जांच के दौरान पत्रकार को गिरफ्तारी से बचाया।
सुप्रीम कोर्ट ने एक निजी समाचार चैनल के एंकर को गिरफ्तारी से बचाया है, जबकि अदालत की निगरानी वाली एसआईटी जांच एक मामले में की जा रही है जिसमें जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ मोबाइल फोन पर साक्षात्कार शामिल है, जो कथित तौर पर सिद्धू मूसवाला की हत्या में शामिल था।
अदालत ने पत्रकारिता की अखंडता के महत्व को स्वीकार किया, लेकिन यह भी स्वीकार किया कि कैदियों का साक्षात्कार जेल नियमों के गंभीर उल्लंघन का कारण बन सकता है।
शीर्ष अदालत ने पंजाब सरकार और एसआईटी प्रमुख प्रबोध कुमार को नोटिस जारी किया और आगे के आदेशों की प्रतीक्षा में पत्रकार के खिलाफ कोई जबरन कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया।
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Supreme Court protects journalist from arrest during SIT probe into Sidhu Moosewala murder case involving jailed gangster Bishnoi.