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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वकीलों और जिला अधिकारियों को मंदिर प्रबंधन से बाहर रखने की सिफारिश की है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने धार्मिक समुदाय के सदस्यों द्वारा नेतृत्व की वकालत करते हुए अधिवक्ताओं और जिला अधिकारियों को मंदिर प्रबंधन से बाहर करने की सिफारिश की है।
न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा कि वकीलों को शामिल करने से अक्सर देरी और लंबे समय तक मुकदमेबाजी होती है, जिससे मंदिरों में जनता का विश्वास कम हो जाता है।
अदालत ने मथुरा के जिला न्यायाधीश से मंदिरों से संबंधित लंबित नागरिक विवादों के समाधान में तेजी लाने का भी आग्रह किया।
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Allahabad High Court recommends excluding advocates and district officials from temple management.