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2015-2021 असम चाय बागान श्रम कानून रिपोर्ट में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत मजदूरी असमानता और अपर्याप्त राज्य हस्तक्षेप का खुलासा किया गया है।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की हालिया रिपोर्ट में 2015 से 2021 तक असम के चाय बागान श्रम कानूनों और श्रमिक कल्याण में महत्वपूर्ण खामियों पर प्रकाश डाला गया है।
यह न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत राज्य सरकार के अपर्याप्त वेतन हस्तक्षेप की आलोचना करता है, जिसमें असमानताएं सामने आती हैं जहां बराक घाटी के श्रमिक ब्रह्मपुत्र में उन लोगों की तुलना में कम से कम 10% कम कमाते हैं।
रिपोर्ट में कम आय और शिक्षा को श्रमिकों के विकास के लिए बाधा के रूप में उद्धृत किया गया है और कहा गया है कि पहल में आवश्यक सामाजिक-आर्थिक डेटा की कमी है।
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2015-2021 Assam tea garden labor laws report reveals wage disparities and inadequate state interventions under the Minimum Wage Act.