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दिल्ली उच्च न्यायालय ने टी-सीरीज को विशेश फिल्म्स के ट्रेडमार्क अधिकारों के पक्ष में "तु ही आशिकी" शीर्षक का उपयोग करने से रोकते हुए अंतरिम आदेश जारी किया।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने टी-सीरीज को आगामी फिल्म के लिए "तु ही आशिकी" या "तु ही आशिकी है" शीर्षक का उपयोग करने से रोकने के लिए एक अंतरिम आदेश जारी किया है।
अदालत ने मुकेश भट्ट की विशेश फिल्म्स के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसके पास 1990 और 2013 में सफल फिल्मों के माध्यम से स्थापित "आशिकी" ब्रांड के ट्रेडमार्क अधिकार हैं।
अदालत ने जोर देकर कहा कि दोनों पक्षों को फ्रेंचाइजी के किसी भी शोषण पर सहमत होना चाहिए, टी-सीरीज के प्रस्तावित खिताबों के संभावित भ्रामक निहितार्थ का हवाला देते हुए।
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Delhi High Court issues interim injunction barring T-Series from using "Tu Hi Aashiqui" titles, favoring Vishesh Films' trademark rights.