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अजरबैजान ने माल नामकरण अद्यतन के तहत धातु के अपशिष्ट और स्क्रैप पर निर्यात शुल्क बढ़ाया है।
अजरबैजान ने अपने "विदेशी आर्थिक गतिविधि के माल नामकरण" को अद्यतन करने के बाद धातु के अपशिष्ट पर निर्यात शुल्क बढ़ाया है और पहले से छूट वाले स्क्रैप पर नए शुल्क लागू किए हैं।
प्रधान मंत्री अली असदोव के नेतृत्व में, नई दरें विभिन्न प्रकार के धातु प्रकारों के लिए $ 7 से $ 500 प्रति 1,000 किलोग्राम और खराद चूरा और संबंधित सामग्रियों के लिए $ 5 से $ 500 तक भिन्न होती हैं।
ये बदलाव प्रकाशन के बाद 60 दिन बाद पूरे होंगे ।
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Azerbaijan raises export duties on metal waste and scraps under Goods Nomenclature update.