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सिंध उच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहाँगीरी की लॉ डिग्री रद्द करने के कराची विश्वविद्यालय के फैसले को निलंबित कर दिया।
सिंध उच्च न्यायालय (एसएचसी) ने न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहाँगीरी की लॉ डिग्री को रद्द करने के कराची विश्वविद्यालय के फैसले को निलंबित कर दिया है, जिसमें पारदर्शिता की कमी का हवाला दिया गया है और उन्हें अपना बचाव करने का मौका देने से इनकार किया गया है।
अदालत ने विश्वविद्यालय को मामले से संबंधित आगे की कार्रवाई करने से मना कर दिया है और संबंधित अधिकारियों से तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।
सोशल मीडिया पर आरोपों के बाद विवाद शुरू हुआ, जिसमें जहांगीरी की योग्यता पर सवाल उठाया गया।
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Sindh High Court suspends Karachi University's decision to revoke Justice Tariq Mehmood Jahangiri's law degree.