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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग की जिम्मेदारी और शासन पर ध्यान केंद्रित करने का हवाला देते हुए, एग्जिट पोल को विनियमित करने के लिए पीआईएल को खारिज कर दिया।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया जिसका उद्देश्य चुनावों को विनियमित करना था और इसे "राजनीतिक हित याचिका" करार दिया था।
अदालत ने दावा किया कि चुनाव प्रशासन इस प्रकार के मुद्दों का पालन करने के लिए जिम्मेदार है और चुनाव से संबंधित मामलों पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।
पीआईएल ने दावा किया कि चुनाव के बाद बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण चुनाव परिणाम प्रभावित हुए, लेकिन अदालत ने इसे अनुचित माना।
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Supreme Court of India dismisses PIL to regulate exit polls, citing Election Commission's responsibility and focus on governance.