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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों के लिए स्थानीय न्यायालयों में आभासी सुनवाई के लिए निवेदन करना अस्वीकार किया ।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 3.4 करोड़ लंबित आपराधिक मामलों को निपटाने के लिए जिला न्यायालयों में आभासी सुनवाई लागू करने की याचिका खारिज कर दी है।
7000 करोड़ रुपये के बजट के साथ चल रहे ई-कोर्ट मिशन को स्वीकार करते हुए, अदालत ने कहा कि वह न्यायिक प्रणाली की जटिलताओं के कारण समान निर्देश जारी नहीं कर सकती है।
याचिकाकर्ता ने चरणबद्ध कार्यान्वयन के लिए तर्क दिया, लेकिन अदालत ने कहा कि नीतिगत निर्णय क्षेत्र के अनुसार भिन्न होते हैं।
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Supreme Court of India rejects petition for virtual hearings in district courts for pending cases.