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सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है।
6 सितंबर, 2024 को, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्रियों के.के.एस.एस.आर. के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को बहाल करने वाले मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी।
रामचंद्रन और थंगम थेन्नरसु।
उच्च न्यायालय ने असंगत संपत्ति के मामलों से पूर्व की छूट को रद्द कर दिया था।
उच्चतम न्यायालय इस मामले में उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक की गई दावों के बाद चार सप्ताह में मंत्रियों की अपील की समीक्षा करेगा।
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Supreme Court temporarily stays reinstated corruption charges against Tamil Nadu Ministers pending review.