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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में हड़ताल कर रहे डॉक्टरों को 10 सितंबर को शाम 5 बजे तक काम फिर से शुरू करने का आदेश दिया है, जिसका पालन नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की धमकी दी है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के डॉक्टरों को आदेश दिया है कि वे सितंबर १० को पाँच बजे काम शुरू करें ।
यह निर्देश आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के विरोध के बाद आया है।
अदालत ने आश्वासन दिया कि ड्यूटी पर लौटने वालों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, जबकि सरकार से चिकित्सा कर्मचारियों के लिए सुरक्षा उपायों को बढ़ाने का आग्रह किया।
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India's Supreme Court orders striking doctors in West Bengal to resume work by 5 PM on September 10, threatening disciplinary action for non-compliance.