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दक्षिण अफ्रीका के प्रासा को बेघर किए गए फोरशोर परिवारों को आश्रय प्रदान नहीं करने के लिए अदालत के अवमानना के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है।
दक्षिण अफ्रीका की यात्री रेल एजेंसी (प्रासा) को केप टाउन के फोरशोर से बेदखल किए गए परिवारों को आश्रय प्रदान करने के लिए उच्च न्यायालय के फैसले का पालन नहीं करने के लिए अदालत के अवमानना के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है।
24 घंटे के भीतर अस्थायी आवास अनिवार्य करने वाले एक अदालत के आदेश के बावजूद, PRASA कार्रवाई करने में विफल रहा है, जिससे आवास कार्यकर्ताओं की आलोचना हुई है।
कुछ बेदखल किए गए व्यक्ति, जो वर्षों से जमीन पर रहते थे, कठिन परिस्थितियों को सहन करना जारी रखते हैं जबकि PRASA के प्रवक्ता चुप रहते हैं।
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South Africa's PRASA faces contempt of court charges for not providing shelter as ordered for evicted Foreshore families.