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दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति को आदेश दिया है कि वह 3 सप्ताह के भीतर डीयूएसयू चुनावों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का मूल्यांकन करें।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति को आगामी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनावों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण के अनुरोध का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया है।
शबाना हुसैन की याचिका के बाद अदालत तीन सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का लक्ष्य रखती है, जिन्होंने तर्क दिया कि वर्तमान चुनाव गतिशीलता महिला भागीदारी को बाधित करती है।
यह मामला लिंगदोह समिति की सिफारिशों का संदर्भ देते हुए छात्र शासन में लैंगिक समानता की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
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Delhi High Court orders Delhi University Vice-Chancellor to evaluate 50% reservation for women in DUSU elections within 3 weeks.