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उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार और खनन कंपनियों से रॉयल्टी और कर बकाया वसूलने की मांग करते हुए खनिज राज्य की अपीलों के लिए पीठ का गठन किया।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार और खनन कंपनियों से महत्वपूर्ण रॉयल्टी और कर बकाया की वसूली की मांग करते हुए झारखंड जैसे खनिज संपन्न राज्यों की अपीलों को संबोधित करने के लिए एक पीठ का गठन करेगा।
यह 25 जुलाई के एक फैसले के बाद आया है जिसमें खनिज अधिकारों पर कर लगाने के लिए राज्य के अधिकार की पुष्टि की गई है।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्य 1 अप्रैल, 2005 से पहले के बकाया को अगले 12 वर्षों में वसूल कर सकते हैं, न कि भविष्य के लिए निर्णय लागू कर सकते हैं।
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Supreme Court forms bench for mineral-state appeals, seeking royalty and tax dues recovery from central gov't and mining co's.