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केरल उच्च न्यायालय कार की खिड़कियों और विंडस्क्रीन पर सूर्य-रक्षक फिल्मों सहित कानूनी रूप से अनुपालन सुरक्षा ग्लेज़िंग की अनुमति देता है।
केरल उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि वाहन मालिक कार की खिड़कियों और विंडस्क्रीन पर सुरक्षात्मक शीशे लगा सकते हैं, जिसमें सूरज की सुरक्षा वाली फिल्में भी शामिल हैं, जब तक कि वे प्रकाश के दृश्य संचरण (वीएलटी) के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के मानकों को पूरा करते हैं।
अदालत ने स्पष्ट किया कि अधिकारी पूर्व निषेधों को उलटते हुए, अनुपालन करने वाली सुविधाओं के लिए मालिकों को दंडित नहीं कर सकते।
यह नियम, अप्रैल 1, 2021 को लागू करने के नियम को लागू करता है ।
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Kerala High Court allows legally compliant safety glazing, including sun-protective films, on car windows and windscreens.