सुप्रीम कोर्ट ने पुणे में एनजीटी के गणेश चतुर्थी 'ढोल-ताशा' समूह आकार की सीमा को अस्थायी रूप से हटा दिया। Supreme Court temporarily lifts NGT's Ganesh Chaturthi 'dhol-tasha' group size limit in Pune.
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के उस आदेश को अस्थायी रूप से निरस्त कर दिया है, जिसका उद्देश्य ध्वनि प्रदूषण को कम करना है। The Supreme Court of India has temporarily lifted a National Green Tribunal (NGT) order that limited 'dhol-tasha' group sizes to 30 participants during the Ganesh Chaturthi festival in Pune, aimed at reducing noise pollution. इस फैसले से 17 सितंबर को होने वाले आइडल इमर्शन के दौरान बड़े पारंपरिक समूहों को प्रदर्शन करने की अनुमति मिल गई है। The decision allows larger traditional ensembles to perform during the upcoming idol immersion on September 17. एनजीटी के प्रतिबंधों ने सांस्कृतिक महत्व पर चिंताएं पैदा की थीं, क्योंकि 'ढोल-ताशा' समूह स्थानीय समारोहों के लिए महत्वपूर्ण हैं। The NGT's restrictions had sparked concerns over cultural significance, as 'dhol-tasha' groups are vital to local celebrations.