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सुप्रीम कोर्ट ने पुणे में एनजीटी के गणेश चतुर्थी 'ढोल-ताशा' समूह आकार की सीमा को अस्थायी रूप से हटा दिया।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के उस आदेश को अस्थायी रूप से निरस्त कर दिया है, जिसका उद्देश्य ध्वनि प्रदूषण को कम करना है।
इस फैसले से 17 सितंबर को होने वाले आइडल इमर्शन के दौरान बड़े पारंपरिक समूहों को प्रदर्शन करने की अनुमति मिल गई है।
एनजीटी के प्रतिबंधों ने सांस्कृतिक महत्व पर चिंताएं पैदा की थीं, क्योंकि 'ढोल-ताशा' समूह स्थानीय समारोहों के लिए महत्वपूर्ण हैं।
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Supreme Court temporarily lifts NGT's Ganesh Chaturthi 'dhol-tasha' group size limit in Pune.