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2017 में मैनचेस्टर एरिना बम विस्फोट के बाद, 200 से अधिक प्रतिभागियों के साथ स्थानों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए यूके सरकार ने "मार्टिन का कानून" पेश किया।
यूके सरकार ने 2017 में मैनचेस्टर एरिना बम विस्फोट के बाद 200 से अधिक प्रतिभागियों के साथ स्थानों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए मार्टिन के कानून के रूप में जाना जाने वाला आतंकवाद (प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉमिसेस) विधेयक पेश किया है।
स्थानों को सुरक्षा उपायों को लागू करना होगा और सुरक्षा उद्योग प्राधिकरण को रिपोर्ट करना होगा, अनुपालन के लिए दंड £ 18 मिलियन तक पहुंच सकता है।
यह विधेयक 155,000 छोटे व्यवसायों और 24,000 बड़े स्थानों को प्रभावित कर सकता है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा में सुधार करना है।
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UK government introduces "Martyn's Law" to enhance security in venues with 200+ attendees, following the 2017 Manchester Arena bombing.