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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ताजमहल के घर आगरा के लिए "विरासत शहर" पदनाम को खारिज कर दिया।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ताजमहल के घर आगरा को "विरासत शहर" के रूप में नामित करने की याचिका खारिज कर दी है।
अदालत ने इस बात का कोई सबूत नहीं पाया कि इस तरह के नामकरण से शहर को लाभ होगा, इस तर्क के बावजूद कि यह पर्यटन को बढ़ा सकता है, नौकरियां पैदा कर सकता है, और अपने ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित कर सकता है।
अदालत ने ताज महल की सुरक्षा की निगरानी में अपनी जारी भूमिका पर ज़ोर दिया और प्रस्ताव के व्यावहारिक लाभों पर सवाल उठाया.
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Supreme Court of India rejects "heritage city" designation for Agra, home of the Taj Mahal.