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8 वीं सर्किट कोर्ट ने पेटर्स की पोंजी योजना के संबंध में बीएमओ फाइनेंशियल ग्रुप के खिलाफ $ 564 मिलियन का फैसला रद्द कर दिया।
आठवीं सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने थॉमस पेटर्स के नेतृत्व में पोंजी योजना से संबंधित बीएमओ फाइनेंशियल ग्रुप के खिलाफ $ 564 मिलियन जूरी फैसले को रद्द कर दिया है।
अदालत ने फैसला सुनाया कि पेटर्स की दिवालिया कंपनी के ट्रस्टी को नुकसान की भरपाई नहीं मिल सकती क्योंकि उसने धोखाधड़ी में भाग लिया था।
नतीजतन, बीएमओ को सीएडी $ 1.19 बिलियन के प्रावधान को उलटने की उम्मीद है, जिससे इसकी चौथी तिमाही के वित्तीय में सीएडी $ 875 मिलियन के बाद कर लाभ की उम्मीद है।
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8th Circuit Court overturns $564M verdict against BMO Financial Group concerning Petters' Ponzi scheme.