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अनास्तासिया ओबेरॉय ने ईआईएच लिमिटेड में परिवार के शेयरों से जुड़े विल अवरोधन पर दिल्ली उच्च न्यायालय में अस्थायी निषेधाज्ञा जीती।
अनास्तासिया ओबेरॉय ने अपने भाई-बहनों और चचेरे भाई के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया है, जिसमें दावा किया गया है कि वे अपने दिवंगत पिता पीआरएस ओबेरॉय की इच्छा में बाधा डाल रहे हैं।
अदालत ने अस्थायी रूप से उसके पक्ष में फैसला सुनाया है, उसके परिवार के घर की रक्षा करते हुए और पीआरएस ओबेरॉय से जुड़े शेयरों पर एक निषेधाज्ञा लगा दी है।
विवाद ओबेरॉय और ट्राइडेंट होटल श्रृंखलाओं का संचालन करने वाली ईआईएच लिमिटेड में परिवार की महत्वपूर्ण हितों के प्रबंधन और स्वामित्व पर केंद्रित है।
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Anastasia Oberoi wins temporary injunction in Delhi High Court over will obstruction involving family's shares in EIH Limited.