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इस्लामाबाद की आतंकवाद निरोधक अदालत ने आरोपों में विसंगतियों के कारण पीटीआई के वकील शोएब शाहीन को जमानत दे दी।
इस्लामाबाद की एक आतंकवाद निरोधक अदालत ने पीटीआई के वकील शोएब शाहीन को जमानत दे दी, जिसमें उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों में असंगतताओं का हवाला दिया गया, जिसमें कथित हमले के लिए चिकित्सा साक्ष्य की कमी भी शामिल है।
न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण पीटीआई के अन्य नेताओं के जमानत आवेदन स्थगित कर दिए गए थे।
इन मामलों के लिए सुनवाई सोमवार की सुबह के लिए फिर से नियत की जाती है.
न्यायाधीश ताहिर अब्बास सिप्रा वर्तमान में छुट्टी पर नियमित न्यायाधीश के स्थान पर मामलों का संचालन कर रहे हैं।
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Anti-Terrorism Court in Islamabad grants bail to PTI lawyer Shoaib Shaheen due to inconsistencies in charges.