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आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ने एक डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के बाद पांच लोगों तक की सभाओं को प्रतिबंधित करने के आदेशों को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है।
उत्तरी कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के आसपास पांच लोगों तक की सभाओं को प्रतिबंधित करने वाले आदेशों को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है।
प्रारंभ में 18 अगस्त को लगाए गए, इन प्रतिबंधों को सुविधा में एक डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के बाद विरोध प्रदर्शन के कारण लागू किया गया था।
ये आदेश श्यामबाजार पांच-बिंदु क्रॉसिंग और आसन्न सड़कों पर भी लागू होते हैं, जैसा कि बीएनएसएस की धारा 163 (2) में कहा गया है।
3 लेख
RG Kar Medical College and Hospital prohibitory orders limiting gatherings to five people extended to September 30 following rape and murder of a doctor.