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पटियाला हाउस कोर्ट ने राज सिंह गहलोत को एम्बिएंस होटल बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन के आरोपों से बरी कर दिया।
नई दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शाहदरा में एंबिएंस होटल के लिए कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से एंबिएंस ग्रुप के प्रमोटर राज सिंह गहलोत को बरी कर दिया है।
जुलाई 2021 में गिरफ्तार किए गए गहलोत पर धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए थे; हालांकि, अदालत ने फैसला सुनाया कि मामले को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें सभी आरोपों से छूट दी गई थी।
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Patiala House Court acquits Raj Singh Gehlot of money laundering charges linked to Ambience Hotel bank loan fraud.