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कर्नाटक राज्य महिला आयोग ने केएफसीसी को निर्देश दिया है कि वह 15 दिनों के भीतर पोश समिति का गठन करे, ताकि उद्योग में यौन उत्पीड़न को दूर किया जा सके।
कर्नाटक राज्य महिला आयोग ने कन्नड़ फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स (केएफसीसी) को 15 दिनों के भीतर यौन उत्पीड़न की रोकथाम (पीओएसएच) समिति गठित करने का आदेश दिया है।
यह निर्देश महिला कलाकारों के साथ चर्चा के बाद आया है और इसका उद्देश्य उद्योग में यौन उत्पीड़न को संबोधित करना है, जो #MeToo आंदोलन से प्रेरित है।
इसके अतिरिक्त, फिल्म इंडस्ट्री फॉर राइट्स एंड इक्वलिटी (फायर) ने महिलाओं की कार्य परिस्थितियों की जांच के लिए एक समिति के लिए याचिका दायर की है।
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Karnataka State Commission for Women directs KFCC to establish a PoSH Committee within 15 days to address sexual harassment in the industry.