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दिल्ली उच्च न्यायालय ने एलजी को असुरक्षित कोचिंग केंद्रों का निरीक्षण करने के लिए समिति गठित करने, सह-मालिकों को छात्र कल्याण के लिए 5 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने जुलाई में तीन सिविल सेवा उम्मीदवारों के डूबने के बाद असुरक्षित कोचिंग केंद्रों के संबंध में प्रशासन की लापरवाही की निंदा की है।
यह समिति इन केंद्रों का निरीक्षण करने और सुरक्षा उपाय करने के लिए एक कमेटी बनाने के लिए निर्देशित की गयी है ।
इसके अतिरिक्त, प्रभावित केंद्र के सह-मालिकों को छात्र कल्याण के लिए 5 करोड़ रुपये जमा करने होंगे, साथ ही पीड़ितों के परिवारों के लिए संभावित मुआवजे पर भी विचार किया जा रहा है।
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Delhi High Court directs LG to form committee to inspect unsafe coaching centers, co-owners to deposit Rs 5 crore for student welfare.