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सुप्रीम कोर्ट ने उपमुख्यमंत्री की कथित रूप से असमान संपत्ति की सीबीआई जांच को वापस लेने को चुनौती देने के लिए कर्नाटक भाजपा विधायक की याचिका स्वीकार की।
सुप्रीम कोर्ट ने उपमुख्यमंत्री डी.के. के खिलाफ सीबीआई जांच की सहमति वापस लेने को चुनौती देते हुए कर्नाटक भाजपा विधायक बसनागुड़ा पाटिल यतनाल की एक याचिका स्वीकार की है।
शिवकुमार के कथित रूप से असमान संपत्ति के लिए।
कानाका हाई कोर्ट ने पहले यह फैसला सुनाया था कि इस मसले को सर्वोच्च न्यायालय ने सुलझाया जाना चाहिए ।
शिवकुमार ने 2013 से 2018 तक 74 करोड़ रुपये की संपत्ति जमा की, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक है।
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Supreme Court accepts Karnataka BJP MLA petition to challenge withdrawal of CBI probe on Deputy CM's alleged disproportionate assets.