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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने नियमों में संशोधन किया ताकि बाहरी निगरानी एजेंसियों को अनुपालन प्रवर्तन बढ़ाने की अनुमति दी जा सके।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने अपने आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए लेखा फर्मों जैसी बाहरी निगरानी एजेंसियों की नियुक्ति की अनुमति देने के लिए अपने नियमों में संशोधन किया है।
इस बदलाव का उद्देश्य अ-प्रयोग के बारे में चिंता के बीच प्रतियोगिता के नियमों में जवाबदेहता को बढ़ाने का लक्ष्य है।
एजेंसियां किसी भी प्रकार की विफलताओं की रिपोर्ट सीसीआई को वापस करेंगी और उन्हें संबंधित पक्षों से स्वतंत्र होना चाहिए।
संशोधनों में अंतरिम निर्देशों के बाद आदेशों को अंतिम रूप देने के लिए 180 दिन की समयसीमा भी स्थापित की गई है।
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Competition Commission of India revises regulations to allow external monitoring agencies for enhanced compliance enforcement.