दिल्ली की अदालत ने लालू प्रसाद यादव, उनके पुत्रों और अन्य लोगों को 600 करोड़ रुपये के भूमि-बदला-नौकरी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन भेजा है।
दिल्ली की एक अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके पुत्र तेजस्वी और तेज प्रताप यादव और अन्य लोगों को नौकरी के बदले जमीन के मामले में तलब किया है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि लालू यादव के पास रेल मंत्री (2004-2009) के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान सार्वजनिक रोजगार की सुविधा प्रदान करने की शक्ति थी। ग्रुप डी नौकरियों के लिए भूमि हस्तांतरण से जुड़े 600 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के साथ आरोपी को 7 अक्टूबर को पेश होना है।
6 महीने पहले
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