बंबई उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि ईद की जुलूस के लिए शोर और लेजर जोखिमों को वैज्ञानिक सबूतों के इंतजार में गणेश उत्सव के दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अगर लाउडस्पीकर और साउंड सिस्टम गणेश उत्सव के दौरान हानिकारक माने जाते हैं, तो वे ईद-ए-मिलाद-उन-नबी जुलूस के दौरान भी इसी तरह के जोखिम पैदा करते हैं। यह बयान ईद के लिए डीजे और लेजर लाइट पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाले जनहित याचिकाओं की समीक्षा करते हुए सामने आया। अदालत ने ज़ोर दिया कि ध्वनि प्रदूषण के नियमों का पालन करें और अतिरिक्‍त निर्णय लेने से पहले प्रकाश प्रभावों पर वैज्ञानिक सबूतों की माँग की ।

September 18, 2024
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