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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने प्रियंका कनोंगो को अनाथालय की यात्रा और सोशल मीडिया टिप्पणी के लिए आपराधिक आरोपों से बरी कर दिया।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रमुख प्रियंका कनोंगो के खिलाफ सभी आपराधिक आरोपों को खारिज कर दिया है।
उन्हें मुस्लिम अनाथालय में घुसने और तालिबान के तहत स्थितियों की तुलना में विवादास्पद सोशल मीडिया टिप्पणी करने के आरोपों का सामना करना पड़ा।
अदालत ने फैसला सुनाया कि उनके कार्य उनके आधिकारिक कर्तव्यों के भीतर थे और सार्वजनिक अधिकारियों को अपने संचार में सावधानी बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया।
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Karnataka High Court acquits Priyank Kanoongo of criminal charges for orphanage visit and social media comment.