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पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर ने आरक्षित सीटों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विवाद किया, जिसमें चुनाव अधिनियम में संशोधन को विवाद के रूप में उद्धृत किया गया।
पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक ने आरक्षित सीटों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया है कि चुनाव अधिनियम में हालिया संशोधनों से निर्णय लागू नहीं हो सकता है।
उनका तर्क है कि अगस्त 2024 में एक संशोधन स्वतंत्र उम्मीदवारों को पार्टी की संबद्धता बदलने से रोकता है, जिससे अदालत के पहले के निर्देश के साथ संघर्ष होता है।
इस विवाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति और संसद के बीच जारी तनाव विशिष्ट करता है चुनावों की प्रक्रिया के बारे में.
चुनाव आयोग अभी भी परिणामों पर विचार कर रहा है।
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Pakistan's National Assembly Speaker disputes Supreme Court ruling on reserved seats, citing Election Act amendments as conflict.