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सेंट पॉल सिटी काउंसिल ने सर्वसम्मति से एक जोनिंग अध्यादेश को मंजूरी दी है जिसमें 300 फुट स्कूल बफर और 24/7 निगरानी के साथ भांग के व्यवसायों के लिए जोनिंग अध्यादेश है।
सेंट पॉल सिटी काउंसिल ने सर्वसम्मति से कैनबिस व्यवसायों के लिए एक ज़ोनिंग अध्यादेश को मंजूरी दी, जिसमें उन्हें स्कूलों से कम से कम 300 फीट दूर रहने की आवश्यकता है और 24/7 वीडियो निगरानी अनिवार्य है।
यह दूरी सरकार के 1,000 पैरों के अधिकतम से कम है.
अध्यादेश का उद्देश्य कैनबिस उद्योग के समर्थन के साथ सार्वजनिक सुरक्षा को संतुलित करना है, अगस्त 2025 में मिनेसोटा के मनोरंजक भांग के वैधीकरण के बाद 2023 में डिस्पेंसरी खुलने की उम्मीद है।
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St. Paul City Council unanimously approved a zoning ordinance for cannabis businesses with 300ft school buffer & 24/7 surveillance.