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सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की "पाकिस्तान" टिप्पणी पर रिपोर्ट देने का आदेश दिया, न्यायिक टिप्पणी के लिए स्पष्ट दिशानिर्देशों पर जोर दिया।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वेदव्यासचर श्रीशानंद द्वारा की गई विवादास्पद टिप्पणियों का जवाब दिया है, जिन्होंने एक अदालत की सुनवाई के दौरान बेंगलुरु के मुस्लिम बहुल क्षेत्र को "पाकिस्तान" कहा था।
मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक उच्च न्यायालय से एक रिपोर्ट का आदेश दिया और न्यायिक टिप्पणियों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देशों की आवश्यकता पर जोर दिया, विशेष रूप से सार्वजनिक धारणा पर सोशल मीडिया के प्रभाव को देखते हुए।
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Supreme Court orders report on Karnataka High Court Judge's "Pakistan" remark, emphasizes clear guidelines for judicial remarks.